जमीन विवाद में भाई की हत्या:पिता, बेटा और एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास;

रतलाम।रतलाम के रावटी क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे 53 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतक के सगे भाई, भतीजा व एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा मौत के पहले लिए गए घायल के वीडियो को मृत्यु पूर्व बयान मानकर सजा का फैसला सुनाया है। फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने दिया है।घर में सो रहे थे तभी लाठी-डंडों से किया हमला- अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 21 मई 2025 की रात रावटी क्षेत्र के गांव उमरबट्टा में फरियादी रामचन्द्र (53) पिता पूनाजी गरवाल एवं उसकी पत्नी ऐता बाई घर के बाहर सो रहे थे। रात 11.30 बजे रामचंद्र का छोटा भाई गोबा (52) पिता पूनाजी गरवाल, उसका बेटा राजू (24) और रिश्तेदार तेलिया (49) पिता दुलजी गरवाल निवासी उमरबट्टा मां की जमीन विवाद के मामले की पुरानी रंजिश को लेकर वहां आए। इन्होंने रामचंद्र को जान से मारने की नीयत से लट्‌ठ व लाठियों से हमला कर दिया।इलाज के दौरान मौत- मारपीट से रामचंद्र के सिर में, दोनों हाथों पर और पीठ पर चोट आई। रामचंद्र की पत्नी ऐता उर्फ रीता बाई को सिर में, पीठ व गर्दन पर चोट आई। रामचंद्र के शोर मचान पर आवाज सुन उसका छोटा भाई पेमा और उसका जमाई राजेश वहां आए। तब तीनों आरोपी वहां से भाग गए।बाद में दोनों को इलाज के लिए रावटी अस्पताल ले जाया गया। जहां से दोनों को रतलाम रेफर कर दिया। रावटी थाने के हेड कॉन्स्टेबल आतिश धानक ने रतलाम आकर रामचंद्र की रिपोर्ट लिखी और उसका वीडियो भी बनाया। मेडिकल कॉलेज रतलाम में इलाज के दौरान रामचंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लाठियां व उनके खून लगे हुए कपड़े जब्त कर सारे सबूत कोर्ट में पेश किए।
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